संरक्षित वन क्षेत्र में नगर पालिका कालपी द्वारा पालिका बाजार दुकानों में कब्जा करने से नही मानी तो कानूनी कार्यवाही करेगा वन विभाग


हरिश्चंद्र दीक्षित बापू रिपोर्टर कालपी

कालपी (जालौन) संरक्षित वन क्षेत्र में नगर पालिका परिषद कालपी द्वारा पालिका बाजार दुकानों पर कब्जा करने से नहीं मानी तो कानूनी कारवाही की जाएगी। क्योंकि संरक्षित भूमि वन विभाग की संपदा है जिसकी सुरक्षा करना वन विभाग की जिम्मेदारी है इस चेतावनी के साथ वन रेंज अधिकारी ने नगर पालिका परिषद कालपी को नोटिस भी भेजा है।कालपी में वन विभाग के सामने नगर पालिका परिषद कालपी के द्वारा पालिका बाजार निर्मित करवायी गयी है। वन विभाग ने दुकानों को अवैध करार देते हुये डीएफओ उरई जेपी नारायण तिवारी के निर्देश पर वन रेंज अधिकारी संजय कुमार यादव ने नगर पालिका कालपी के अधिशासी अधिकारी एवं पालिका अध्यक्षा को गुरुवार को चेतावनी भरा पत्र भेजा है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिस भूमि पर नगर पालिका ने निर्माण कराया है वह भूमि लखनऊ झांसी राष्ट्रीय मार्ग पर है। किलोमीटर 156 से लेकर 236 तक राष्ट्रीय मार्ग के दोनों और बन संरक्षित क्षेत्र घोषित है नियमों का हवाला देते हुए डीएफओ जेपी नारायण तिवारी ने बताया कि 10 फरवरी 1960 भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन संरक्षित मार्गों के किनारे की भूमि पर भारत सरकार की पूर्वा अनुमति के बिना कोई भी पक्का निर्माण किया जाना दंडनीय अपराध है अगर रोड का चौड़ीकरण होगा तब भी स्वीकृत की जरूरत पड़ती है नगरपालिका के अधिकारियों से भूमि संबंधी साक्ष्य मांगे गए थे जो प्रस्तुत नहीं किए हैं इसके बावजूद भी नगर पालिका अगर दुकानों का निर्माण बंद नहीं करती है या कब्जा करने का प्रयास करेगी तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वही पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने बताया की ठेकेदार को निर्माण कार्य कराने को स्पष्ट रूप से रोक दिया गया है इसके बावजूद भी अगर ठेकेदार निर्माण कराता है तो लिखित रूप से नोटिस दिया जाएगा। वही  वन विभाग दुकानों का निर्माण अवैधानिक मान रहा है तथा दुकानों की साज-सज्जा का काम वन विभाग ने बंद करवा दिया है इसके बावजूद भी नगर पालिका  दुकानों की होने बाली नीलामी को नहीं रोका है जब वन विभाग कब्जा नहीं होने देगा तो कैसे होगी नीलामी

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