अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को पं. दीनदयाल उपाध्याय स्व:रोजगार योजना में नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण हेतु कम ब्याज पर ऋण के लिए आवेदन करें : जिला समाज कल्याण अधिकारी
उरई(जालौन)।जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) सत्यम त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उoप्रo अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, द्वारा संचालित पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (पूर्व नाम स्वतः रोजगार योजना) नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना लॉण्डी एवं ड्राईक्लीनिंग योजना एवं टेलरिंग शॉप योजना में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना में रू0 50,000/- से रू0 15 लाख तक दुकान निर्माण योजना में रू0 78000/- तक तथा लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना में ड्राईक्लीनिंग हेतु रू० 216000/- तथा लाण्ड्री हेतु रू० 100000/- का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। टेलरिंग शाप के लिये 10000/- रू० अनुदान हेतु एवं 10000 /- रू० ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। चारों ही योजनाओं में रू0 10000/- शासकीय अनुदान प्रदान किया जाता है। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में निगम कार्यालय कमरा नं० 23 प्रथम तल, विकास भवन, जिला परिषद, उरई से सम्पर्क कर पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुये आवेदन दिनांक 31 अगस्त, 2022 तक कर सकते है। जिनका चयन साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 02 सितम्बर 2022 को पूर्वान्ह 11 बजे से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु निम्न आर्हताये आवश्यक है - आवेदक अनुसूचित जाति का हो, जनपद के शहरी क्षेत्र का मूल निवासी हो, पूर्व में कोई ऋण अथवा अनुदान की सुविधा न प्राप्त की हों, आय प्रमाण पत्र ( सलाना रू0 56460/ से कम) तथा जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्राप्त हो, दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदन पर अपनी निजी भूमि के प्रपत्र हो, आधार कार्ड, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि किया हो।
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