विधानसभा के तीनों क्षेत्रों के प्रत्याशी अपना आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करें 4 अप्रैल तक वर्ना होगी कार्रवाई : डीएम



उरई(जालौन)।जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत जनपद जालौन की सभी विधानसभाओं यथा 219- विधानसभा माघौगढ़ निर्वाचन क्षेत्र, 220-विधानसभा कालपी निर्वाचन क्षेत्र तथा 221 विधानसभा उरई (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार विधानसभा में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है और बिना किसी ठोस कारण या औचित्यसम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 की धारा-10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है उक्त के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 7 मार्च 2022 के अनुसार दिनांक 2 से 4 अप्रैल 2022 की अवधि में अन्तिम लेखा मिलान हेतु बैठक के आयोजन के लिये निर्देशित किया गया है। अतः विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत जनपद जालौन की सभी विधानसभाओं यथा 219- विधानसभा माधौगढ़ निर्वाचन क्षेत्र, 220-विधानसभा कालपी निर्वाचन क्षेत्र तथा 221-विधानसभा उरई (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 2अप्रैल 2022 को प्रातः 10 बजे व्यय का विधिवत भरा हुआ दैनिक लेखा रजिस्टर, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं बैंक स्टेटमेन्ट सहित व्यय से सम्बन्धित संगत बिलों के साथ लक्ष्मीबाई सभागार विकास भवन उरई में आयोजित लेखा समाधान बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि पर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध सम्बन्धित रिटर्निंग आफीसर द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार संगत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रत्याशी का होगा।

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